मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026: राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता 100000Rs. प्रदान करना और सामाजिक कुरीतियों को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर योग्य जोड़ों को आर्थिक सहायता और आवश्यक घरेलू सामग्री दी जाती है।
नीचे इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती है, जिसमें पात्र जोड़ों का विवाह एक ही स्थान पर कराया जाता है। प्रत्येक जोड़े को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता तथा उपहार सामग्री प्रदान की जाती है ताकि गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम हो सके।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 : योजना का उद्देश्य
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना
- दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को कम करना
- सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना
- सामाजिक समानता और सामूहिक सहयोग की भावना को बढ़ाना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 :योजना के लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को निम्न लाभ दिए जाते हैं:
- विवाह के लिए सरकारी आर्थिक सहायता (लगभग ₹1,00,000 तक – राज्य अनुसार अलग हो सकती है)
- नवविवाहित जोड़े को घरेलू उपयोग की सामग्री
- सामूहिक विवाह समारोह का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन
- विवाह प्रमाणपत्र की सुविधा
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्न पात्रता पूरी करनी होती है:
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए
- परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL / निम्न आय वर्ग) से होना चाहिए
- पहली शादी होना आवश्यक
- आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (लड़का और लड़की)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / शैक्षणिक प्रमाणपत्र)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह पंजीकरण फॉर्म
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने की सामान्य प्रक्रिया:
- राज्य की आधिकारिक समाज कल्याण / विवाह योजना वेबसाइट पर जाएं
- “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” लिंक पर क्लिक करें
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट कर प्रिंट निकाल लें
(कुछ जिलों में आवेदन ब्लॉक / नगर पंचायत / समाज कल्याण कार्यालय से ऑफलाइन भी किया जा सकता है।)
योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन तिथि: जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित
- विवाह कार्यक्रम तिथि: जिला स्तर पर निर्धारित
इसलिए अभ्यर्थियों को अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से जानकारी लेते रहना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
यह राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें गरीब परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2. इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
सरकार द्वारा लगभग ₹1,00,000 तक की सहायता (राज्य अनुसार अलग हो सकती है) प्रदान की जाती है।
Q3. आवेदन कौन कर सकता है?
राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे जोड़े जिनकी आयु विवाह के लिए निर्धारित सीमा (लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष) पूरी करती हो।
Q4. आवेदन कैसे करें?
आवेदन राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन / ऑफलाइन किया जा सकता है।
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