CM Yuva Udyami Yojana UP : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं और अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आपको लोन मिल सकता है। यह स्कीम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि जितना लक्ष्य था, उससे ज्यादा युवाओं ने इस अभियान से जुड़ने के लिए अप्लाई किया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जबकि 17,770 लोगों को यूपी सरकार की ओर से लोन मिल चुका है। चलिए समझते हैं कि इस योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और इसकी पात्रता के साथ-साथ इसकी खासियत क्या है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है।
CM Yuva Udyami Yojana UP : क्या है लाभ ?
योजना के माध्यम से, सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओ को पात्र आवेदकों को 5 लाख रुपये तक का वार्षिक ऋण प्रदान करती है, साथ ही उन्हें व्यावसायिक योजनाएँ विकसित करने, वित्त प्रबंधन और उनके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना युवा उद्यमियों को राज्य में नए व्यवसाय स्थापित करने और रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है|
CM Yuva Udyami Yojana UP : क्या है सीएम युवा स्कीम?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य अगले 10 सालों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के तहत माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स लगाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. यह योजना युवाओं को वित्तीय सहायता, स्किल डेवलपमेंट, और व्यवसायिक सहायता प्रदान करती है|
कौन उठा सकेगा लाभ
- आवेदक यूपी का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- कम से कम 8वीं पास होना चाहिए. इंटर यानी 12वीं पास या समकक्ष होने पर आवेदक को वरीयता दी जाएगी.
- आवेदक ने सरकार द्वारा प्रायोजित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) ट्रेनिंग व टूलकिट योजना, अनुसूचित जातीय, अनुसूचित जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण पूरा किया हो.
- वैकल्पिक रूप से, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल से जुड़े सेक्टर में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए.
- आवेदक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया हो.

CM Yuva Udyami Yojana UP : सीएम युवा योजना में मार्जिन मनी की आवश्यकता क्या है?
सामान्य श्रेणी (General): परियोजना लागत का 15%.
ओबीसी (OBC): परियोजना लागत का 12.5%.
एससीयाएसटी, दिव्यांग और पिछड़े क्षेत्रों के लाभार्थी: परियोजना लागत का 10%
CM Yuva Udyami Yojana UP : किन बैंकों से मिलेगा लोन
ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक, आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाएँ पात्र हैं. राज्य सरकार इन संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
कैस करें अप्लाई
ऑनलाइन आवेदन: msme.up.gov.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें.
दस्तावेज अपलोड करें: आयु प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), बिजनेस प्लान, और पते का प्रमाण.
ऋण प्रसंस्करण: बैंक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करेगा.
सब्सिडी वितरण: ऋण स्वीकृत होने पर सब्सिडी और सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी.
बैंक अधिकारियों को तेजी से काम करने के दिए गए हैं निर्देश
इस योजना के शुरूआती दौर से ही UP SARKAR ने बैंक कर्मचारियों को सीधे तौर पर युवाओ को लोन देने के लिए बोला है कि यदि आवेदक के दस्तावेज सही है तो आप उसे बैंक में लोन देने से मना नहीं करेंगे
अतिरिक्त लाभ
लाभार्थी प्रति डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये अतिरिक्त अनुदान पाने के पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रति वर्ष है.