दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओ को विवाह अनुदान के लिए 60000 रूपये की नगद धनराशि देने की घोषणा की है जिसमे सामूहिक विवाह योजना संचालित हैं जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह के तहत सभी धर्मो के परिवारों के लिए सामूहिक विवाह के अंतर्गत 60 हजार रूपये की धनराशी देने की घोषणा की है जिस कारण समाज में बालिकाओ को एक उच्च स्थान मिल सके
mukhyamantri samuhik vivah yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा महिलाओ के पुनर्विवाह में सहायता के लिए पति एवं पत्नी को 60 हजार रूपये की धनराशी व्यय करने की घोषणा की है
mukhyamantri samuhik vivah yojana : सामूहिक विवाह पात्रता
- बालिका की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए |
- बालक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए |
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए |
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ उन्ही कन्याओ को दिया जायेगा जिनका विवाह पूर्व में तय हो चूका हैं
- वह महिलाये भी पात्र हैं जो तलाकसुदा हैं
- विधवा महिलाये भी इस योजना का फॉर्म भर सकती हैं
mukhyamantri samuhik vivah yojana : लाभ
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यूपी सरकार प्रति युगल जोड़े को 60000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं
- समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय।
- रू0 3,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है।
- योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
- इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 60,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 25,000/- की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 15,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रू0 1,00,000/- की धनराशि की व्यवस्था है।
- नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है।

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