मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026: किसानों को ₹6 लाख तक का लोन, 6% ब्याज, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने एक नई ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 6% प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की व्यवस्था बताई गई है और समय पर किस्त चुकाने वाले पात्र किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और खेती, कृषि उपकरण या कृषि से जुड़ी गतिविधि के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां जानिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है, ₹6 लाख का लोन कैसे मिलेगा, पात्रता क्या है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई दीर्घकालीन ऋण योजना है। इसका उद्देश्य पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2026 को किया गया। योजना के तहत ऋण वितरण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB) के माध्यम से किया जा रहा है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी योजना के शुभारंभ की जानकारी दी गई है।

योजना की मुख्य बातें

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
शुरुआत23 सितंबर 2026
अधिकतम ऋण₹6 लाख तक
ब्याज दर6% प्रभावी वार्षिक दर
ऋण का प्रकारदीर्घकालीन ऋण
ऋण अवधि3 से 15 वर्ष तक की जानकारी उपलब्ध
ऋण वितरणउत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड
लक्षित लाभार्थीलघु एवं सीमांत किसान
आवेदनऑनलाइन पोर्टल/बैंक शाखा

ऋण अवधि 3 से 15 वर्ष तक होने की जानकारी हाल की रिपोर्टों में दी गई है।


₹6 लाख तक का लोन कैसे मिलेगा?

इस योजना के तहत पात्र किसान अधिकतम ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ₹6 लाख अधिकतम सीमा है; प्रत्येक आवेदक को इतनी ही राशि स्वीकृत होगी, ऐसा नहीं है।

ऋण की वास्तविक राशि किसान की पात्रता, ऋण के उद्देश्य, दस्तावेजों, भूमि से संबंधित सत्यापन और बैंक की स्वीकृति प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सरकार ने योजना के लिए ₹384 करोड़ स्वीकृत किए हैं और आगामी पांच वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया है।


6% ब्याज पर मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ब्याज व्यवस्था है।

पात्र किसानों के लिए ऋण पर 6% प्रभावी वार्षिक ब्याज दर बताई गई है। समय पर किस्त चुकाने वाले पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान का लाभ भी मिल सकता है।

5% ब्याज अनुदान की बात क्या है?

कुछ रिपोर्टों में समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 5% ब्याज अनुदान का उल्लेख है। इसलिए किसान को यह समझना जरूरी है कि यह सीधे हाथ में मिलने वाली नकद सब्सिडी नहीं है। ब्याज अनुदान की वास्तविक गणना और लागू शर्तें संबंधित योजना/बैंक के नियमों के अनुसार होंगी।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की पात्रता

उपलब्ध जानकारी के अनुसार योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। हाल की रिपोर्टों में नियमित ऋण भुगतान करने वाले पूर्व ऋणी सदस्यों का भी उल्लेख किया गया है।

आवेदन से पहले इन बातों को ध्यान में रखें:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का पात्र किसान होना चाहिए।
  • किसान लघु या सीमांत किसान श्रेणी में होना चाहिए।
  • कृषि/कृषि आधारित गतिविधि के लिए ऋण की आवश्यकता होनी चाहिए।
  • भूमि और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है।
  • पुराने ऋण की स्थिति और भुगतान रिकॉर्ड भी बैंक की जांच का हिस्सा हो सकता है।
  • अंतिम ऋण स्वीकृति संबंधित बैंक की जांच और नियमों के अनुसार होगी।

महत्वपूर्ण: इंटरनेट पर कुछ जगह पात्रता की अलग-अलग जानकारी दी जा रही है। इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई जा रही नवीनतम शर्तों और संबंधित बैंक शाखा की जानकारी को प्राथमिकता दें।


किन कामों के लिए लोन मिल सकता है?

योजना कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों तथा आवश्यक पूंजीगत निवेश से संबंधित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इसलिए आवेदन करते समय जिस कार्य के लिए ऋण चाहिए, उसकी सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के तौर पर कृषि से जुड़े पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन किस गतिविधि पर कितना ऋण मिलेगा, इसकी अंतिम स्वीकृति बैंक के संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्टों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया में क्षेत्र की जानकारी, ऋण राशि, व्यक्तिगत विवरण और मोबाइल OTP जैसी जानकारी दर्ज करनी होती है।

Step 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें

सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आधिकारिक पोर्टल

Step 2: “ऋण आवेदन करें” विकल्प चुनें

पोर्टल पर “ऋण आवेदन करें” विकल्प दिखाई देने पर उस पर क्लिक करें।

Step 3: क्षेत्र की जानकारी भरें

आवेदन में मांगी गई जानकारी जैसे:

  • जनपद
  • तहसील
  • ब्लॉक
  • ग्राम पंचायत
  • गांव
  • संबंधित बैंक शाखा

आदि जानकारी भरें।

Step 4: ऋण राशि दर्ज करें

आपको जितने ऋण की आवश्यकता है, वह राशि आवेदन में दर्ज करें।

ध्यान रखें कि ₹6 लाख अधिकतम सीमा है; आवेदन की राशि और स्वीकृत राशि अलग हो सकती है।

Step 5: व्यक्तिगत जानकारी भरें

नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

Step 6: OTP से मोबाइल सत्यापन करें

मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके मोबाइल नंबर का सत्यापन करें।

Step 7: पासवर्ड बनाएं

पोर्टल पर भविष्य में लॉगिन/आवेदन की स्थिति देखने के लिए पासवर्ड बनाने का विकल्प दिया जा सकता है।

Step 8: आवेदन सबमिट करें

सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन संबंधित बैंक शाखा तक भेजे जाने और बैंक द्वारा दस्तावेज/भूमि का सत्यापन किए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई है।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले सामान्य रूप से निम्न दस्तावेज/जानकारी तैयार रखना उपयोगी रहेगा:

  1. आधार कार्ड
  2. मोबाइल नंबर
  3. पैन कार्ड, यदि संबंधित आवेदन में मांगा जाए
  4. खसरा/खतौनी या भूमि संबंधी दस्तावेज
  5. निवास प्रमाण
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. बैंक खाते की जानकारी
  8. कृषि/ऋण के उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन की श्रेणी और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल/बैंक शाखा की नवीनतम checklist देखना बेहतर है।


आवेदन करने के बाद क्या होगा?

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार हो सकती है:

ऑनलाइन आवेदन → बैंक शाखा को आवेदन → दस्तावेज सत्यापन → भूमि/अन्य सत्यापन → ऋण स्वीकृति → ऋण वितरण

बैंक द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्रता और बैंक की शर्तें पूरी होने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

इसलिए केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने से ₹6 लाख का लोन अपने-आप स्वीकृत नहीं होता।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की ऋण अवधि कितनी है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना में ऋण अवधि 3 वर्ष से 15 वर्ष तक हो सकती है। वास्तविक अवधि ऋण के प्रकार और स्वीकृति की शर्तों पर निर्भर करेगी।

लंबी अवधि चुनने पर मासिक/आवधिक किस्त का बोझ अलग हो सकता है, जबकि कुल ब्याज की गणना भी ऋण की शर्तों के अनुसार होगी।


क्या मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में ₹6 लाख मुफ्त मिलेंगे?

नहीं।

यह बात विशेष रूप से समझना जरूरी है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत ₹6 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह मुफ्त पैसा या सीधी नकद सहायता नहीं है। किसान को स्वीकृत ऋण को निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करना होगा।

समय पर भुगतान करने वाले पात्र किसानों के लिए ब्याज अनुदान की व्यवस्था बताई गई है।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में किसानों को कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

सरकार ने योजना के लिए ₹384 करोड़ की स्वीकृति और पांच वर्षों में लगभग पांच लाख किसानों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बताया है।


मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना FAQs

क्या मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और इसका लक्ष्य पात्र लघु एवं सीमांत किसानों तक ऋण सुविधा पहुंचाना है। अंतिम पात्रता योजना और बैंक के नियमों के अनुसार होगी।

अधिकतम कितना लोन मिलेगा?

पात्र किसानों को ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है।

ब्याज दर कितनी है?

योजना में 6% प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की जानकारी दी गई है।

क्या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

हां, योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

क्या ₹6 लाख सभी किसानों को मिलेंगे?

नहीं। ₹6 लाख अधिकतम ऋण सीमा है। वास्तविक ऋण राशि बैंक की पात्रता और स्वीकृति प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

क्या यह लोन माफ हो जाएगा?

इसे ऋण माफी योजना मानना सही नहीं है। यह ऋण योजना है और ऋण की अदायगी निर्धारित शर्तों के अनुसार करनी होगी।

योजना किस बैंक के माध्यम से है?

योजना का ऋण वितरण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB) से जुड़ा है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का पोर्टल लिंक भी दिया गया है।


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026 उत्तर प्रदेश के पात्र लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों हेतु दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली नई योजना है। इसमें ₹6 लाख तक के ऋण, 6% प्रभावी ब्याज दर और समय पर भुगतान करने वाले पात्र किसानों के लिए ब्याज अनुदान की व्यवस्था बताई गई है।

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसान को अपनी पात्रता, भूमि संबंधी दस्तावेज और संबंधित बैंक की शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए।

आधिकारिक पोर्टल:
mksyldb.in – मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

संबंधित बैंक:
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