मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : यू पी सरकार दे रही 51000 रूपये

यू पी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार कि पुत्रियों कि शादी हेतु 51000 रूपये कि धनराशी दे रही है

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर प्रदेश सरकार कुल रु० 51,000/- धनराशि व्यय की जाती है

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या लाभ मिलेगा

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

  • जिसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं|
  • रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
  • रु० 6,000.00 विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे- बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं|

क्या है पात्रता

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा –

विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।

कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2,00,000/- तक हो।

विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मुख्मंत्री सामूहिक विवाह योजना

सामूहिक विवाह योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (वर व वधू)
  • कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

आवेदक कैसे करना है

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-

  • चरण-1 सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीआधिकारिक वेबसाइट
     पर जाना है
  • चरण-2 इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें” के तहत लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए वर वधू का आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथि भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० दर्ज कर व कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।
  • चरण-3 अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और “SUBMIT”बटन पर क्लिक करें।

कहाँ करना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म जमा

जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है

  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करना होगा
  • नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों से सम्पर्क करना होगा

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