साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सदभाव को बढ़ाने के लिए इस योजना कि शुरुआत कि गई है समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देकर उनके बच्चों का विवाह संपन्न कराना है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana योजना के अंतर्गत लाभ
इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र जोड़ों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:
- वित्तीय सहायता – सरकार प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें से कुछ राशि वधू के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- विवाह समारोह का आयोजन – सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, जिसमें वर-वधू को आवश्यक सुविधाएँ दी जाती हैं।
- गृहस्थी सामग्री – नवविवाहित जोड़े को घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ भी दी जाती हैं।
- सामाजिक समरसता – इस योजना के माध्यम से जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज में एकता और समानता को बढ़ावा मिलता है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें रखी गई हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- विवाह हेतु वर-वधू की सहमति आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। लाभार्थी को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निकटतम सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होता है।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Kaise Bharen
सबसे पहले आपको सरकार की मुख्य वेबसाइट मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर जाना होगा
फिर नया पंजीयन करें पर क्लिक करना होगा
बालिका के आधार से पंजीयन करना होगा
फिर आय जाति प्रमाण पत्र का विवरण भरना होगा
इसके बाद वर पक्ष का विवरण भरना होगा
फिर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा
सम्पूर्ण जानकारी के बाद आपको अपना फॉर्म का प्रिंट निकालकर नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ब्लाक में जमा करना होगा
