PM KUSUM SOLAR YOJANA 2026 : पीएम कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसके लिए सरकार 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीज़ल और बिजली पर निर्भरता से मुक्त करना है।
PM KUSUM SOLAR YOJANA 2026 : मुख्य विवरण और लाभ
- सब्सिडी: किसान को पंप की कुल लागत का केवल 10% वहन करना होता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शेष 60% सब्सिडी देती हैं (प्रत्येक 30%) और 30% तक बैंक ऋण उपलब्ध होता है।
- उद्देश्य: किसानों को स्वच्छ, सस्ते और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना, जिससे सिंचाई की लागत शून्य हो सके।
- आय का अवसर: किसान अपनी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 2 मेगावाट तक के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- पात्र पंप: योजना के तहत आमतौर पर 2 एचपी से 7.5 एचपी तक के सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलता है, जिसके लिए कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

पात्रता
- व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG), सहकारी समितियाँ, पंचायतें, और किसान उत्पादक संगठन (FPO) पात्र हैं।
- आवेदक के पास अपने नाम पर वैध भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन राज्य की नोडल एजेंसी, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: UPAGRIDARSHAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण (Registration) करें: “नये किसान का पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पंप क्षमता भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र की समीक्षा के बाद, यदि आप योग्य पाए जाते हैं, तो आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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अधिक जानकारी के लिए, आप राष्ट्रीय पोर्टल PM-KUSUM की आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर भी जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर संपर्क कर सकते हैं।


