उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए है। इस योजना के तहत, प्रति बोरिंग के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
up nishulk boring yojana apply online : लक्ष्य
- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए बोरिंग का खर्च वहन करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में खेती करते हैं.
- up nishulk boring yojana apply online: लाभ
- लाभ:
- योजना के तहत, पात्र कृषकों को उनके खेतों में बोरिंग कराने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- पात्रता:
- योजना में लाभ लेने के लिए, आवेदक को अनुसूचित जाति का होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे रहना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में लघु या सीमान्त कृषक होना चाहिए.
- आवेदन:
- आवेदक विकास खण्ड स्तर या जनपद स्तर पर आवेदन कर सकते हैं.

एआई से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं. जानकारी में, जगह या अलग-अलग स्थितियों के आधार पर अंतर देखने को मिल सकता है.
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