मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना संचालित की जा रही है, जो अपने माता-पिता या वैध अभिभावक को खो चुके हैं अथवा विशेष परिस्थितियों में निराश्रित हैं। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
वर्तमान में योजना के कोविड-19 से प्रभावित और सामान्य दो प्रमुख स्वरूपों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। कोविड-19 से प्रभावित पात्र बच्चों के लिए ₹4,000 प्रतिमाह तथा सामान्य श्रेणी में पात्र बच्चों के लिए ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता का प्रावधान बताया गया है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बाल कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है जिन्हें कम उम्र में माता-पिता या अभिभावक के सहारे से वंचित होना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेज में भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता दर्ज की गई है, जिससे योजना के संचालन का वर्तमान वित्तीय प्रावधान स्पष्ट होता है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
योजना की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि अलग-अलग है:
| योजना | आर्थिक सहायता |
|---|---|
| मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19 से प्रभावित) | ₹4,000 प्रतिमाह |
| मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) | ₹2,500 प्रतिमाह |
कोविड-19 से प्रभावित योजना में पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
वहीं सामान्य योजना में पात्र बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
महत्वपूर्ण: सोशल मीडिया पर कई बार ₹4,000 की राशि को सामान्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़कर बताया जाता है। वर्तमान विभागीय जानकारी के अनुसार ₹4,000 प्रतिमाह वाली सहायता कोविड-19 से प्रभावित श्रेणी से संबंधित है, जबकि सामान्य योजना में ₹2,500 प्रतिमाह का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) की पात्रता
विभागीय जानकारी के अनुसार कोविड-19 से प्रभावित योजना के लिए मुख्य रूप से निम्न पात्रता बताई गई है:
- बच्चा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सामान्यतः 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- माता-पिता, माता या पिता अथवा वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो।
- मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई होने की शर्त विभागीय विवरण में दी गई है।
- कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण या संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।
- आवश्यक परिस्थितियों में आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है।
पात्रता का अंतिम निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और लागू शासनादेश के आधार पर किया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य क्या है?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) कोविड-19 से अलग कारणों से निराश्रित हुए बच्चों और कुछ विशेष परिस्थितियों वाले किशोर-किशोरियों के लिए है।
विभागीय पोर्टल के अनुसार इसमें 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता, माता या पिता अथवा अभिभावक को खो दिया हो।
इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में 18 से 23 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के बच्चों, जेल में माता-पिता/परिवार के मुख्यकर्ता के बच्चों तथा बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वैश्यावृत्ति जैसी परिस्थितियों से मुक्त कराए गए बच्चों को भी योजना के अंतर्गत सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
सामान्य योजना में कितनी राशि मिलती है?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
कुछ विशेष पात्रताओं के लिए आयु, शिक्षा और परिवार की स्थिति से संबंधित अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित जिला प्रोबेशन/महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय से वर्तमान पात्रता की पुष्टि करना बेहतर है।
योजना के अन्य लाभ
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। पात्र बच्चों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
1. शिक्षा में सहायता
कोविड-19 से प्रभावित योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है।
2. बालिकाओं के विवाह में सहायता
योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के विवाह के समय ₹1,01,000 की सहायता का प्रावधान विभागीय जानकारी में दिया गया है।
3. शिक्षा जारी रखने में मदद
योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आर्थिक संकट के कारण शिक्षा छोड़ने से बचाना और उन्हें पारिवारिक वातावरण में सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने में सहायता देना है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- बच्चे का आधार कार्ड
- अभिभावक का आधार कार्ड
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- माता-पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोविड-19 से मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण/साक्ष्य
- आय प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- बैंक पासबुक की प्रति
- बच्चे और अभिभावक की फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- स्कूल/शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- मोबाइल नंबर
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, जो विभाग द्वारा मांगे जाएं
जिले और योजना की श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों में अंतर हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित कार्यालय से दस्तावेजों की नवीनतम सूची अवश्य प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित जिला स्तर के प्रोबेशन कार्यालय/महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से की जाती है। विभागीय जानकारी में आवेदन के लिए प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
Step 1: अपने जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी/संबंधित महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
Step 2: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
Step 3: आवेदन पत्र में बच्चे और अभिभावक की सही जानकारी भरें।
Step 4: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ लगाएं।
Step 5: मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड-19 से संबंधित प्रमाण, यदि कोविड श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं, संलग्न करें।
Step 6: आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें।
Step 7: विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
Step 8: पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ स्वीकृत किया जाता है और निर्धारित आर्थिक सहायता बैंक खाते के माध्यम से दी जाती है।
क्या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
योजना से संबंधित ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान विभागीय विवरण में आवेदन के लिए प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करने की जानकारी भी दी गई है। इसलिए केवल किसी अनधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बजाय अपने जिले के संबंधित कार्यालय से वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?
योजना से संबंधित जानकारी उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास/बाल संरक्षण विभाग के पोर्टल और जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना – विभागीय पोर्टल
इसके अलावा जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19 से प्रभावित) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अलग-अलग विवरण उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026: महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है।
- कोविड-19 से प्रभावित पात्र बच्चों के लिए ₹4,000 प्रतिमाह सहायता का प्रावधान है।
- सामान्य योजना में पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह सहायता का प्रावधान है।
- पात्रता योजना की श्रेणी और बच्चे की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
- कोविड श्रेणी में कोविड-19 से हुई मृत्यु का प्रमाण आवश्यक हो सकता है।
- कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ने वाले पात्र बच्चों के लिए लैपटॉप का प्रावधान है।
- पात्र बालिकाओं के विवाह के लिए ₹1,01,000 की सहायता का प्रावधान है।
- आवेदन/सत्यापन के लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
FAQ – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में ₹4,000 किसे मिलते हैं?
कोविड-19 से प्रभावित योजना की पात्रता पूरी करने वाले बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
सामान्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
सामान्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह सहायता का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
योजना की श्रेणी के अनुसार पात्र बच्चे या उनके वैध अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में बच्चे की आयु, माता-पिता/अभिभावक की स्थिति, मृत्यु का कारण, परिवार की परिस्थिति और शिक्षा आदि महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
क्या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लैपटॉप मिलता है?
हाँ। कोविड-19 से प्रभावित योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या उससे ऊपर अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लैपटॉप की सुविधा का प्रावधान है।
क्या बालिका को विवाह के लिए भी पैसा मिलता है?
हाँ। विभागीय जानकारी के अनुसार पात्र बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर ₹1,01,000 की सहायता का प्रावधान है।
आवेदन कहां करना होगा?
आवेदन और पात्रता संबंधी जानकारी के लिए अपने जिले के प्रोबेशन कार्यालय/संबंधित महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संपर्क करें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण बाल कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य माता-पिता या अभिभावक के सहारे से वंचित बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देकर उनका भविष्य सुरक्षित करना है। खासतौर पर कोविड-19 से प्रभावित पात्र बच्चों के लिए ₹4,000 प्रतिमाह सहायता, लैपटॉप और पात्र बालिकाओं के विवाह के लिए ₹1,01,000 सहायता जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। वहीं सामान्य श्रेणी में पात्र बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह सहायता दी जाती है।
यदि आपके परिवार या आसपास कोई बच्चा इस योजना की पात्रता पूरी करता है, तो आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार करके जिला प्रोबेशन कार्यालय से नवीनतम नियमों और पात्रता की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
सेवा योजना 2026, उत्तर प्रदेश योजना, सरकारी योजना, UP Government Scheme, मुख्यमंत्री योजना, महिला एवं बाल विकास योजना